महासमुंद 7 मार्च 2025/ होली पर्व को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिठाई दुकानों की सघन जांच की गई। एसडीएम श्री उमेश साहू के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति भानु ने टीम के साथ बागबाहरा और पिथौरा की प्रमुख मिठाई दुकानों पर दबिश देकर मिठाइयों के सैंपल लिए। जांच के दौरान बागबाहरा के जलाराम मिष्ठान भंडार से जलेबी, बर्फी और कलाकंद’ के नमूने लिए गए। वहीं, दशमेश होटल से बूंदी लड्डू और गाठिया’ के सैंपल जांच के लिए एकत्र किए गए। हर्षद मिष्ठान्न भंडार से पेड़ा, चमचम और गुलाब जामुन के नमूने लिए गए। इसी तरह पिथौरा स्थित प्रतीक स्वीट्स से खोवा और कलाकंद के नमूने लिए गए।
एसडीएम श्री साहू ने बताया कि त्योहार के दौरान मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है, जिससे मिलावट की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दुकानों की जांच की गई और संदेहास्पद खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम श्री उमेश साहू ने दुकानदारों को साफ-सफाई और शुद्धता बनाए रखने की सख्त हिदायत दी। यदि किसी भी दुकान में मिलावट पाई जाती है तो संबंधित दुकानदारों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।महासमुंद 7 मार्च 2025/ होली पर्व को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिठाई दुकानों की सघन जांच की गई। एसडीएम श्री उमेश साहू के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति भानु ने टीम के साथ बागबाहरा और पिथौरा की प्रमुख मिठाई दुकानों पर दबिश देकर मिठाइयों के सैंपल लिए। जांच के दौरान बागबाहरा के जलाराम मिष्ठान भंडार से जलेबी, बर्फी और कलाकंद’ के नमूने लिए गए। वहीं, दशमेश होटल से बूंदी लड्डू और गाठिया’ के सैंपल जांच के लिए एकत्र किए गए। हर्षद मिष्ठान्न भंडार से पेड़ा, चमचम और गुलाब जामुन के नमूने लिए गए। इसी तरह पिथौरा स्थित प्रतीक स्वीट्स से खोवा और कलाकंद के नमूने लिए गए।

एसडीएम श्री साहू ने बताया कि त्योहार के दौरान मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है, जिससे मिलावट की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दुकानों की जांच की गई और संदेहास्पद खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम श्री उमेश साहू ने दुकानदारों को साफ-सफाई और शुद्धता बनाए रखने की सख्त हिदायत दी। यदि किसी भी दुकान में मिलावट पाई जाती है तो संबंधित दुकानदारों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।




