महासमुंद / सरायपाली SDM ने लाउडस्पीकर बजाये जाने पर नियम तोड़ने वालो पर कार्यवाही क़े निर्देश दिए है
उच्चतम न्यायालय एवं छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु जारी निर्देश के परिपालन में सरायपाली SDM नम्रता चौबे ने जिले में विद्यार्थियों की पढ़ाई, वृद्धाओं, निःशक्तजनों, रोगियों आदि की बाधा एवं परित्रास तथा लोक परिशांति को बनाए रखने के लिए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत सीमा के अंतर्गत बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। SDM ने स्कूल कॉलेज अस्पताल कोर्ट क़े नजदीक लाउडस्पीकर बजाते पाए जाने पर कार्यवाही क़े निर्देश दिए है!
SDM ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु मल्टी टोन हॉर्न, प्रेशर हॉर्न के साथ ही डीजे के विरूद्ध जब्जी की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इस हेतु विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दल का गठन किया गया है। गठित दल द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की रोक हेतु समय-समय पर स्थलों के औचक निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।