बलौदाबाजार / 144 लागू स्थिति बिगड़ने के बाद कलेक्टर केएल चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी क्या लिखा है आम लोगो और पुलिस बल के लिए
जिले में हुई उग्र हिंसा के बाद अब शहर में धारा-144 लागू कर दी गई है। स्थिति बिगड़ने के बाद कलेक्टर केएल चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर का यह आदेश 16 जून तक लागू रहेगी। इस दौरान बलौदाबाजार में रैली, जुलूस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे ।
जिला मुख्यालय में धारा 144 लागू होने का यह आदेश 16 जून तक रहेगा। इस समयावधि में कई चीजें प्रतिबंधित रहेगी। कलेक्टर ने कहा कि यह संकटकालीन स्थिति एकाएक निर्मित हुई है। इस पर किसी भी पक्ष को सुनवाई के लिए समय देना संभव नहीं है।